This Rule Of Driving License Changed For People Below 40 Years, Listen Now #Breaking_News


#Breaking News :-

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के
निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऑनलाइन प्रावधानों
के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया है।
अब 40 साल से कम उम्र वालों को डीएल बनवाने
के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की
जरुरत नहीं पड़ेगी. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश.
राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40
साल के कम उम्र वाले के लिए यह सुविधा अपने यहां
शुरू कर दी है. इसका फ़ायदा केवल 40 साल से कम
उम्र वालों लोग ही उठा पाएंगे।
अब मेडिकल सर्टिफिकेट की जगह सेल्फ डेक्लरेशन
देना अनिवार्य होगा. आवेदक को बताना होगा कि वह
किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से
स्वस्थ हैं. वहीं, 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अब
भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पहले की
तरह अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस
और इससे जुड़ी 100 प्रतिशत सेवाओं को ऑनलाइन
करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. ट्रांसपोर्ट
अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन शुरू
की जा चुकी हैं. परिवहन विभाग कोशिश कर रहा
है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस
चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को आरटीओ
के चक्कर ना लगाने पड़े। सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट और
फिटनेस के लिए ही लोगों को आरटीओ आना होगा।
तो दोस्तों आपको लगता है इससे लोगों को डीएल
बनवाने में आसानी होगी कॉमेट करके बताएं।

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